MP सरकार का बड़ा फैसला: जिनके पास भूखंड नहीं, उन्हें मिलेगा फ्री प्लाट; जानें डिटेल
मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी जमीन पर प्लॉट आवंटित करने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.
(Image: mpinfo)
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Madhya Pradesh Govt Scheme: मध्य प्रदेश सरकार ने हर जरूरतमंद परिवार को मकान के लिए फ्री जमीन उपलब्ध कराने का एक ऐतिहासिक फैसला किया है. प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार उन परिवारों को निशुल्क प्लाट देगी, जिनके पास भूखंड नहीं है. अब उनके पास आवास पट्टा होगा, राज्य सरकार पट्टा जारी करेगी. इससे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनने की राह भी खुल जाएगी और बाकी स्कीम्स का फायदा भी मिल सकेगा. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी जमीन पर प्लाट आवंटित करने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
सरकारी स्कीम और बैंक से मिल सकेगा लोन
मुख्यमंत्री ने बताया कि रिहायसी प्लाट मिलने से ऐसी फैमिली को सरकारी स्कीम्स के साथ-साथ- जरूरत पर बैंक से लोन भी मिल सकेगा. राज्य सरकार की ओर से हर ग्राम पंचायत में आबादी क्षेत्र की जमीन पर पात्र परिवारों को आवासीय प्लाट उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना शुरू की गई है.
फ्री प्लॉट किसे मिलेगा
स्कीम में अधिकतम 60 वर्गमीटर का प्लाट आवंटित किया जाएगा. इस स्कीम में फैमिली से मतलब पति-पत्नी और उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री से होगा. फ्री प्लाट के लिए आवेदन करने के लिए वही फैमिली पात्र होंगी, जो संबंधित गांव के निवासी हों. प्लॉट के लिए ऑनलाइन SAARA पोर्टल के जरिए अप्लाई करना होगा. पात्र आवेदकों को पति एवं पत्नी के ज्वाइंट नाम से उपलब्धता के आधार पर भू-स्वामी अधिकार-पत्र दिए जाएंगे. प्लाट के लिए कोई प्रीमियम देय नहीं होगा. इस स्कीम में अप्लीकेशन मिलने से लेकर उसकी मंजूरी तक की मॉनिटरिंग रेवेन्यू कमिश्नर की ओर से की जाएगी.
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कौन नहीं होगा पात्र
ऐसी फैमिली जिनके पास रहने के लिए अपना मकान है या फैमिली के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है या जो फैमिली पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम (PDS) दुकान से राशन लेने के लिए पात्र नहीं है, उन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा. इसके अलावा, अगर फैमिली का कोई भी मेम्बर इनकम टैक्स देता है या सरकारी नौकरी में है, तो भी वह इस स्कीम में आवदेन नहीं कर सकता है. वहीं, अगर स्कीम में अप्लाई करने वाले का नाम उस गांव में जहां वह प्लाट चाहता है, 1 जनवरी 2021 को वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वह पात्र नहीं होगा.
03:56 PM IST